Haryana News: हरियाणा में बढ़ेगी न्यूनतम मजदूरी, 50 लाख मजदूरों को मिलेगा सीधा फायदा
Haryana Govt News: हरियाणा सरकार ने राज्य के लाखों श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत की शुरुआत कर दी है। पांच साल की देरी के बाद अब न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे पहले आखिरी संशोधन 2015 में हुआ था और अगला बदलाव 2020 में होना था, लेकिन अब जाकर सरकार ने इसमें बदलाव किया है।

Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के लाखों श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत की शुरुआत कर दी है। पांच साल की देरी के बाद अब न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे पहले आखिरी संशोधन 2015 में हुआ था और अगला बदलाव 2020 में होना था, लेकिन अब जाकर सरकार ने इसमें बदलाव किया है।
50 लाख से अधिक मजदूरों को सीधा फायदा

इस संशोधन से 50 लाख से अधिक मजदूरों को सीधा फायदा मिल सकता है। संयुक्त श्रम आयुक्त परमजीत सिंह को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सरकार की ओर से श्रम, वित्त अथवा योजना विभाग के दो अधिकारी भी इस समिति का हिस्सा हैं।
इसमें जाति पक्ष से जेएन मंगला, रमन सलूजा, विनोद गुप्ता, सुखदेव सिंह और एसएस सरोहा तथा जाति पक्ष से सुरेखा, अशोक कुमार, अनिल पवार, नसीम जाखड़ और सूर्य देव शामिल हैं। इसमें विषय विशेषज्ञ के रूप में बीएमएस के जोनल संगठन सचिव पवन कुमार शामिल हुए।

वहीं, उप-समिति का अध्यक्ष उप-श्रम आयुक्त विश्वजीत सिंह हुड्डा को बनाया गया है। इस समिति में कर्मचारी पक्ष से प्रमोद गुप्ता और अजीत यादव तथा कर्मचारी पक्ष से विनोद कुमार और रमेश चंद्र मेहरानिया को शामिल किया गया है। विषय विशेषज्ञ के रूप में पवन कुमार को बरकरार रखा गया है।
आयोग 90 दिनों के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करेगा
इस समिति के कार्य-क्षेत्र 2 वर्ष के लिए आरक्षित हैं। समिति राज्य के आसपास के राज्यों के मजदूरी ढांचे की जांच करेगी। इसके अलावा हितधारकों से भी परामर्श करेगी। इसके बाद आयोग 90 दिनों के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। अगर समिति की सिफारिशों को समय पर लागू किया गया, तो यह राज्य में लाखों लोगों के लिए बड़ी सौगात होगी।











